कर्मचारियों को मिला तोहफा पुरानी पेंशन को लेकर हुआ ऐलान – Old Pension Scheme

Old Pension Scheme : यदि आप सरकारी कर्मचारी हैं या आपके परिवार रिश्तेदार का कोई सदस्य किसी सरकारी संस्था में नौकरी करता है, तो आपके लिए यह खबर महत्वपूर्ण होगी। 2003 से पहले से सभी केंद्रीय कर्मचारियों को पुरानी पेंशन के हकदार के रूप में मान्यता दी गई है। इसमें सरकारी कर्मचारी को पेंशन प्राप्ति का अधिकार है। आवेदन की आखिरी तारीख 31 अगस्त 2023 है। उत्तर प्रदेश के कर्मिक विभाग ने केंद्रीय कर्मचारी मंत्रालय के उपसचिव संजीव नारायण द्वारा भेजे गए पत्र के अनुसार कार्य शुरू कर दिया है। इसलिए Old Pension Scheme को लेकर नया अपडेट यहाँ निकल कर आ रहा है।

Old Pension Scheme को लेकर कर्मचारियों के लिए नया व ताजा अपडेट

सरकारी कर्मचारियों के लिए, जनवरी 2004 से पहले की पेंशन स्कीम को खत्म करके नई पेंशन स्कीम को लागू कर दिया गया है। नयी पेंशन स्कीम के तहत, कर्मचारियों की सैलरी से केवल 10 फीसदी कटौती की जाती है। पुरानी पेंशन स्कीम में जीपीएफ की सुविधा उपलब्ध होती है, हालांकि नयी पेंशन स्कीम में ऐसा नहीं है। हाल ही में राज्यों और केंद्र सरकारों में पुरानी पेंशन स्कीम को फिर से लागू करने की मांग बढ़ गई है। कुछ राज्यों ने सरकारों द्वारा इसे पुनर्स्थापित कर दिया है। इस संदर्भ में, केंद्रीय कर्मचारी मंत्रालय ने कर्मचारियों को सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है।

कर्मचारी भेज रहे विभागों में पत्र

सरकारी मंत्रालय के पत्र के अनुसार, केंद्रीय सशस्त्र बल के कर्मचारियों को इस क्षेत्र में शामिल नहीं किया जाएगा। इस पत्र की एक प्रति यूपी के मंत्रालय के विभागों को प्रेषित की जा रही है। इस प्रकार, इस क्षेत्र में शामिल होने वालों को 31 अगस्त तक विकल्प चुनने का मौका दिया गया है। मंत्रालय द्वारा जारी किये गए पत्र में बताया गया है कि 22 सितंबर 2003 तक सरकारी नियुक्तियों के लिए जारी किए गए निर्देशों के अनुसार, जनवरी 2004 के बाद भर्ती होने वाले लोगों को पुरानी पेंशन प्राप्त करने के लिए आवेदन किया जा रहा है।

2003 तक के नोटिफिकेशन के आधार पर नौकरी पाने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन के लाभ प्रदान करने की सोच रही है। सरकार ने इसके लिए एक विकल्प प्रस्तावित किया गया है। यदि कोई व्यक्ति पुरानी पेंशन के तहत अपनी जगह पंजीकृत कराने की सोच रहा है, तो उसे इस विकल्प का चयन करना होगा। यदि कोई कर्मचारी निर्धारित तारीख तक इस विकल्प का चयन नहीं करता है, तो उसे नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के लाभ का ही उपयोग करना होगा। यदि कोई व्यक्ति पुरानी पेंशन का विकल्प चुनता है, तो अक्टूबर तक आदेश जारी करके उसके NPS खाते को बंद कर देंगे।

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