पेन कार्ड और आधार को लेकर नहीं किया ये काम तो भरना होगा 6000 रुपये का जुर्माना – Pen And Aadhar News

Pen And Aadhar News : भारत में, पैन कार्ड (Permanent Account Number) आपके आयकर और वित्तीय संबंधों को पहचानने के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। नवीनतम अपडेट के अनुसार, यदि आपने 30 जून 2023 तक अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है, तो आपका पैन कार्ड बेकार माना जाएगा। इसका मतलब है कि आपके पैन कार्ड का उपयोग करके कई आवश्यक कार्य अवांछित हो सकते हैं। इसमें आपकी आयकर रिटर्न भरना और बैंक खाते से पैसे निकालने जैसे कार्य शामिल हो सकते हैं। इसलिए, यदि आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाता है, तो आपको आईटीआर (Income Tax Return) फाइल करने जैसे कार्यों को पूरा करने में समस्या आ सकती है। इसलिए, पैन कार्ड को एक्टिव करने के लिए आपको अधिकतम 30 दिन का समय दिया जाता है। इस समयावधि के अंदर आपको अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक करना चाहिए।

Pen And Aadhar News: पेन और आधार कार्ड को लेकर बड़ी न्यूज

अगर आप 31 जुलाई से पहले अपनी आयकर रिटर्न (ITR) नहीं फाइल करते हैं, तो आपको एक विशेष प्रकार का आईटीआर फाइल करना होगा जिसे “विलंबित आईटीआर” कहा जाता है। इसके तहत, आपको आयकर अधिकारियों के निर्देशानुसार जुर्माने के साथ आईटीआर फाइल करना होगा। यानी, आपको देरी से आईटीआर फाइल करने के लिए जुर्माना भी भरना होगा।

इस मामले में, यदि आपका पैन कार्ड 31 जुलाई के बाद ही सक्रिय होता है, तो आपको विलंबित आईटीआर फाइल करने की आवश्यकता होगी। इसका मतलब है कि आपको पैन कार्ड को सक्रिय करवाने के साथ-साथ विलंबित आईटीआर के लिए जुर्माना भरना भी होगा।

इतना बसूला जाएगा जुर्माना

यदि आपकी कुल आय 5 लाख रुपये से अधिक है, तो आपको विलंबित आयकर भरने पर 5,000 रुपये का जुर्माना देना होगा। अतः, आपको कुल मिलाकर 6,000 रुपये शुल्क भरना होगा। इसके अलावा, यदि आपका पैन कार्ड वर्तमान में निष्क्रिय है, तो आपको 5,000 रुपये की लेट फीस भी भुगतान करनी पड़ सकती है। इसके अलावा, पैन को आधार से लिंक करने के लिए 1,000 रुपये का जुर्माना लगता है। यदि आपकी कुल आय 5 लाख रुपये से कम है, तो लेट आयकर फाइल करने पर 1,000 रुपये का विलंब शुल्क भी लिया जाएगा। इसका मतलब है कि आपको कुल मिलाकर 2,000 रुपये का भुगतान करना होगा। इसके अलावा आप रोजाना इसी तरह की न्यूज मोबाइल पर चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को जरूर जॉइन करें।

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