गरीबों की बल्लेबल्ले, सीएम शिवराज मकान के बाद अब जरूरतमंदों को देंगे मुफ्त जमीन/प्लॉट – Mp New CM Bhu Adhikari Yojana

CM Bhu Adhikari Yojana : मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा अब एक और नई योजना की शुरुआत की जा रही है। जिसका नाम मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना है। इस योजना के तहत ऐसे लोग जिनके पास स्वयं का आवास निर्माण करने के लिए कोई जमीन नहीं है। तो ऐसे पात्र लोगो को मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से घर बनाने के लिए आवासीय भूखंड उपलब्ध कराए जाएंगे। इस योजना का लाभ सिर्फ मध्यप्रदेश के निवासी ही उठा सकते है। आइए जानते हैं इस योजना के बारे में विस्तार पूर्वक किसे और कैसे मिलेगा लाभ।

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क्या है मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना और कितनी मिलेगी भूमि

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा गरीब लोगों के लिए स्वयं का आवास निर्माण करने के लिए जमीन दी जा रही है। जिसमे प्रदेश सरकार द्वारा आवेदन आमंत्रित किए गए है। इस योजना के तहत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को प्रदेश सरकार द्वारा 60 वर्ग मीटर जमीन दी जाएगी। वही इस भूमि पर आवास निर्माण के अलावा योजना के अंतर्गत बैंक से ऋण भी दिया जाएगा। इस योजना का मुख्य उद्देश्य लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना है।

मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकारी योजना के लिए जरूरी पात्रतायें देखें

इस योजना का लाभ लेने वाला आवेदक मध्यप्रदेश का मूल निवास होना अनिवार्य है।
आवेदक के परिवार का कोई भी सदस्य आयकर दाता नहीं होना चाहिए।
इस योजना का लाभ लेने वाले व्यक्ति के परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी से नहीं होना चाहिए।
आवेदन कर्ता के पास 5 एकड़ से अधिक भूमि नहीं होना चाहिए।
आवेदन करने वाले आवेदक का नाम 1 जनवरी 2021 तक मतदाता सूची में होना चाहिए।

योजना में आवेदन के लिए पढ़ेगी इन डोकोमेंट्स की जरूरत

आवेदन करने वाले आवेदक के पास पहचान पत्र के तौर पर आधार कार्ड, पैन कार्ड या पासपोर्ट आदि होना अनिवार्य है।
आवेदक का फोटोग्राफ और हस्ताक्षर की सत्यापित प्रति होना अनिवार्य है।
आवेदक की जमीन से जुड़े हुए दस्तावेज जैसे खसरा नंबर, खतौनी, सुबंडी और नक्शे की कॉपी होना अनिवार्य है।
आवेदक के पास एक ऐसा दस्तावेज होना अनिवार्य है। जो बैंक खाता विवरण प्रदान करता हो।
आवेदन को अपने शौचालय और जल संरचन से संबंधित दस्तावेजो जैसे जल सरंचना निर्माण पत्र और शौचालय निर्माण पत्र आदि को देना होगा।
आवेदक को अपनी इनकम टैक्स रिटर्न, इनकम सर्टिफिकेट और सेलरी स्लिप आदि जैसे इनकम की अटेस्टेट कॉपी देना अनिवार्य होगा।

इस तरह मध्यप्रदेश के पात्र उमीदवार सीएम भू अधिकारी योजना का लाभ उठा सकतें हैं।

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