Prasuti Sahayata Yojana: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा अपने राज्य की बेटियों के लिए और महिलाओं के लिये अनेक प्रकार की योजनाये चलाई जाती है, जिससे की प्रदेश की हर एक बेटी हर एक महिला उससे लाभान्वित हो सके. तो इन्ही योजनाओं की कड़ी में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गर्भवती महिलाओं के लिए एक बड़ी योजना लेकर आये है, जिसका नाम है “प्रसूति सहायता योजना” जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को सरकार के द्वारा पुरे 16,000 रूपये की सहायता राशी प्रदान की जाएगी.
अगर आप भी इस योजना में लाभ पाना चाहते है, तो आप इस योजना में पात्रता, डाक्यूमेंट्स तथा लाभ लेने के लिए आवेदन कैसे करना है, इसकी पूरी जानकरी इस आर्टिकल में पढ़ सकते है. साथ ही आप मध्यप्रदेश योजनाओं और लोन योजना की जानकारी के लिए हमारे ग्रुप से फ्री में जुड़ सकतें हैं – Join Whatsapp | Join Telegram
प्रसूति सहायता योजना क्या है और कैसे मिलते हैं 16,000 रुपये
प्रसूति सहायता योजना मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा चलाई गयी एक ऐसी योजना है, जिसमें सरकार के द्वारा प्रदेश की गर्भवती महिलाओं को 16000 की सहायता राशि दी जाती है. इस योजना में जो महिलाये आर्थिक रूप से कमजोर हैं वह लाभ आसानी से ले सकती है. आपकी जाकारी के लिये बता दें की इस योजना में मिलने वाली सहायता राशि महिलाओं को 2 किश्तों में वितरित की जाएगी. इस राशि की सहायता से महिलायें गर्भधारण के दौरान तथा डिलीवरी के समय उचित आहार ले पाएगी तथा अपनी उचित स्वास्थ्य सुविधाएँ भी ले पाएगी.
दो किस्तों में दी जाती है महिलाओं को सहायता राशि
इस योजना में मिलने वाली दो किस्तें अलग-अलग समय पर मिलेगी, जिसमें पहली क़िस्त 4 हजार रूपये तथा आगे की दूसरी क़िस्त शेष राशि यानी 12 हजार रूपये मिलेगी. इस योजना में मध्य प्रदेश श्रमिक महिलाएं तथा BPL श्रेणी में आने वाली गर्भवती महिलायें लाभ प्राप्त कर सकेगी. इतना ही नही काम करने वाली श्रमिक महिलाओं को उनकी डिलीवरी के 3 महीने पूर्व के वेतन को 50% वेतन भी दिया जाएगा, और 1 हजार रूपये भी सरकार के द्वारा दिए जाएंगे.
योजना में आवश्यक डाक्यूमेंट्स तथा आवेदन से जुड़ी जानकरी
प्रसूति सहायता योजना में आवेदन के लिए आधार तथा पैन कार्ड पासपोर्ट ,साइज फोटो, बैंक पासबुक, वोटर ID कार्ड, आयु प्रमाण पत्र, श्रमिक पंजीकरण कार्ड, राशन कार्ड, गर्भावस्था प्रमाणपत्र मूल निवास प्रमाण पत्र जैसे डाक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी.
प्रसूति सहायता योजना में आवेदन करने के लिये आपको अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र या फीर परिवार कल्याण विभाग में जाना होगा जहां जाकर आप आवेदन फ़ार्म ले सकते है, तथा आप वहीँ डाक्यूमेंट्स अपने साथ ले जाकर आवेदन फार्म सबमिट भी कर सकते है.
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